महाराष्ट्र के गृह विभाग की अधिसूचना में कहा गया कि आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद ने तत्कालीन सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) आयुक्त के रूप में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय से जरूरी अनुमति के बिना होर्डिंग लगाने की अनुमति दी। Source link
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