Home / World / Hindi News / ED Bengaluru attached 34 properties and sites in MUDA scam | MUDA स्कैम-ED ने ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां जब्त कीं: पूर्व कमिश्नर पर रिश्वत लेकर 31 साइटें देने का आरोप; अब तक ₹440 करोड़ की जब्ती

ED Bengaluru attached 34 properties and sites in MUDA scam | MUDA स्कैम-ED ने ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां जब्त कीं: पूर्व कमिश्नर पर रिश्वत लेकर 31 साइटें देने का आरोप; अब तक ₹440 करोड़ की जब्ती

नई दिल्ली43 मिनट पहले

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक के मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) स्कैम केस में 34 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इनकी कीमत 40.08 करोड़ रुपए है। ED अब तक 440 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुकी है।

ED के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने 4 अक्टूबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत ये कार्रवाई की है। ED ने बताया कि MUDA के अधिकारी और रियल एस्टेट वाले मिलीभगत कर रहे थे और साइट देने और लेआउट मंजूरी के लिए नकदी दे रहे थे।

जांच एजेंसी ने बताया कि MUDA के पूर्व कमिश्नर जीटी दिनेश कुमार ने रिश्वत लेकर 31 साइटों (जगहों) का अवैध तरीके से आवंटन किया था और उस धन राशि से रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं थीं। दिनेश कुमार को 16 सितंबर 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।

एजेंसी ने कहा कि 18 और 28 अक्टूबर 2024 को तलाशी में कई गड़बड़ियां मिलीं। जांच में पाया गया कि आवंटन सरकारी आदेशों, 2009 और 2015 के नियमों और स्वैच्छिक भूमि समर्पण योजना 1991 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए किया गया था।

17 जनवरी- 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं

ED ने 17 जनवरी को CM सिद्धारमैया और अन्य की 300 करोड़ कीमत की अचल संपत्तियां जब्त की थीं। जांच एजेंसी ने बताया था कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। इसके तहत इन लोगों की 142 प्रॉपर्टियां सीज की गई थीं।

ED के जारी बयान में कहा था- जब्त की गई संपत्तियां अलग-अलग लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ये लोग रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के तौर पर रूप में काम कर रहे हैं।

19 फरवरी- लोकायुक्त ने CM सिद्धारमैया को क्लीन चिट दी थी

इसी मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 19 फरवरी को लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल चुकी है। लोकायुक्त पुलिस ने कहा था कि सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती समेत 4 आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं।

जांच अधिकारियों ने शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को बताया था कि सबूतों के अभाव में दोनों पर आरोप साबित नहीं हो सके हैं। इस मामले में हाईकोर्ट को अंतिम रिपोर्ट दे दी है। सिद्धारमैया और उनकी पत्नी के अलावा उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन मालिक देवराजू भी आरोपी हैं।

7 फरवरी को हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को राहत देते हुए MUDA केस को CBI को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने RTI एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर फैसला सुनाया था। पूरी खबर पढ़ें…

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे ने कर्नाटक सरकार को पांच एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जो खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। राहुल ने यह कदम मैसुरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) स्कैम की जांच के बीच उठाया है। पूरी खबर पढ़ें…

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