पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की राजस्व अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने मैसेजिंग एप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के इस्तेमाल का आदेश दिया है। Source link
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