हाईकोर्ट ने कहा कि टिप्पणी सार्वजनिक स्थान पर किसी को अपमान करने की मंशा से की गई तो ही अपराध है। लुधियाना कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी। हाईकोर्ट ने मामले में जमानत दे दी है।
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Home / World / Hindi News / Punjab-Haryana High Court: चाहरदीवारी के भीतर अपमानजनक टिप्पणी एससी/एसटी एक्ट में अपराध नहीं
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