मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को “हटाने” की मांग करने वाले मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका की मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू पक्ष की वकील रीना एन सिंह ने कहा कि किसी भी संपत्ति पर “अतिक्रमण” करना और उसे वक्फ संपत्ति घोषित करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति रही है.
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Home / World / Hindi News / शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष का HC में आरोप- किसी भी संपत्ति पर 'अतिक्रमण' करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति
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