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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सरकारी खजाने के तोहफे बेचने के मामले (तोशाखाना केस) में राहत मिल गई है। ‘जियो न्यूज लाइव’ के मुताबिक- इस केस में खान और पत्नी बुशरा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल, इस सजा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, खान को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनको दो और मामलों में सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस में इमरान और बुशरा को 31 जनवरी को सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा गैरकानूनी तौर पर निकाह के मामले में दोनों को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सीक्रेट लेटर चोरी केस में खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ईद के बाद सुनवाई
‘डॉन न्यूज’ के मुताबिक- सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूख ने कहा कि खान के खिलाफ इस मामले की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा शुरू होगी। फिलहाल, इमरान अडियाला जेल में हैं, जबकि बुशरा को इमरान के बनीगाला वाले घर में रखा गया है। इस घर के एक हिस्से को जेल में तब्दील कर दिया गया है। यहां बुशरा सख्त निगरानी में रहती हैं। क्या है तोशाखाना केस नियम क्या है
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Home / World / Hindi News / तोशाखाना केस में इमरान-बुशरा की सजा पर रोक:दो और मामलों के चलते जेल में ही रहेंगे खान; ईद के बाद दोबारा सुनवाई शुरू होगी
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