शहरी सीमा से 500 मीटर के अंदर आने वाली कॉलोनियों में आवासीय प्लाटों पर आवेदक से ईडीसी (एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज) नहीं लिया जाएगा। इससे बाहर की आवासीय कॉलोनियों में 50 प्रतिशत ईडीसी वसूला जाएगा। Source link
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