कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई।
नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपए जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा भी मिलेगा।
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उन्होंने आरोपी अजय वाडिबा को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। जज ने अपने फैसले में मासूम के लिए कविता भी लिखी।
जज ने फैसले में यह कविता लिखी
जज ने यह कविता अपने निर्णय में पीड़िता के संबंध में लिखी हैं।
रेप-हत्या के बाद झाड़ियों में फेंका था शव घटना 2 जनवरी की है। रात करीब 9 बजे आरोपी अजय ने बच्ची का अपहरण किया। परिवार ने पूरे गांव में तलाश किया, लेकिन बच्ची नहीं मिली। पुलिस ने जांच के दौरान अजय को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि झाड़ियों में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को झाड़ियों में फेंक दिया था।
88 दिन सुनवाई चली, 33 सबूत पेश किए 13 जनवरी को कोर्ट में इस मामले में चालान पेश किया गया था। 88 दिन सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 39 गवाह पेश किए। सभी ने घटना की पुष्टि की। साथ ही 96 दस्तावेज और 33 सबूत पेश किए गए। डीएनए रिपोर्ट भी सकारात्मक आई। विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने शासन का पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
पीड़िता के संबंध में ये पंक्तियां अभियोजन मनोज जाट, एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक ने अंतिम बहस में प्रस्तुत की।
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6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या,नहर किनारे शव फेंका
बच्ची के परिजन ने शव रखकर चक्काजाम कर दिया था।
सिवनी मालवा में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी उसे सोते समय घर से उठाकर जंगल ले गया और गलत काम किया। इसके बाद शव नहर किनारे फेंक दिया।शुक्रवार अल सुबह 3 बजे उसका शव पड़ा मिला। गुस्साए परिजन और आदिवासी समाज के लोगों ने सुबह चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। पूरी खबर पढ़ें…
5 साल की बच्ची से रेप-मर्डर के दोषी को फांसी
भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में 5 साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी अतुल निहाले को कोर्ट ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, वारदात में उसका साथ देने वाली मां और बहन को भी दो-दो साल कैद की सजा दी है। पूरी खबर पढ़ें
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